Wednesday 8th of July 2026

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: चंपावत:चरस तस्करी के आरोपियों को कोर्ट ने किया दोष मुक्त /एडवोकेट मनीषा की शानदार पैरवी

Laxman Singh Bisht

Mon, Feb 10, 2025
चरस तस्करी के चार आरोपियों को कोर्ट ने किया दोष मुक्त चंपावत में वर्ष 2018 में चरस तस्करी में गिरफ्तार पांच आरोपियों को जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया है वर्ष 2018 में पुलिस व एसओजी की टीम ने चंपावत में चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की कार से हेमा नेगी के पास से 500 ग्राम , दलवीर सिंह के पास 500 ग्राम महेश कुमार से 300 ग्राम और शाहीन के पास से 300 ग्राम अवैध चरस बरामद की इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था तथा चालक बृजेंद्र के खिलाफ 60 / 32 एन0 के तहत मामला दर्ज किया गया लगभग 7 साल तक चले इस मुकदमे में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने संदेह का लाभ देते हुए पांचो आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद जोशी व एडवोकेट मनीषा उप्रेती के द्वारा पेरवी की गई थी

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