: चम्पावत:अदालत ने पीड़िता और नाबालिग बच्चों को 12.21 लाख रुपए प्रतिकर देने का दिया आदेश
Laxman Singh Bisht
Fri, Apr 26, 2024
अदालत ने पीड़िता और नाबालिग बच्चों को 12.21 लाख रुपए प्रतिकर देने का दिया आदेश
चंपावत न्यायालय ने पीड़िता और उसके नाबालिग बच्चों को कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम के तहत 12.21 लाख रुपए प्रतिकर भुगतान का आदेश दिया है अदालत ने धनराशि के साथ घटना की तिथि से 12% साधारण ब्याज चुकाने का भी आदेश दिया है चंपावत जिले के मटियाल बरदाखान की रहने वाली 35 वर्षीय हेमा देवी ने अपने और तीन नाबालिग बच्चों की ओर से मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट चंपावत की अदालत में वाद दायर कर प्रतिकर दिलाने की प्रार्थना करी थी सितंबर 2021 में प्रस्तुत बाद मे याचिका की थी उसके पति कुंदन सिंह विपक्षी महेश सिंह निवासी ग्राम तोली गुरना( पिथौरागढ़) का टिप्पर वाहन चलाते थे 22 अक्टूबर 2019 को गंगोलीहाट से लौटते समय हुए हादसे में उनकी मौत हो गई थी याचिकाकर्ती ने परिवार के भरण पोषण बच्चों की शिक्षा आदि के लिए न्यायालय से प्रतिकर की मांग की थी सुनवाई के बाद सीजेएम अरुण बोहरा की अदालत ने विपक्षी महेश सिंह को प्रतिकर पेनल्टी अंत्येष्टि ब्याज सहित 12 लाख 21हजार 400 रुपया प्रतिकर भुगतान का आदेश दिया है प्रार्थी के अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट व मदन सिंह अधिकारी ने बताया कि न्यायालय ने दो माह के भीतर प्रतिकर भुगतान करने का निर्णय सुनाया है
चंपावत न्यायालय ने पीड़िता और उसके नाबालिग बच्चों को कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम के तहत 12.21 लाख रुपए प्रतिकर भुगतान का आदेश दिया है अदालत ने धनराशि के साथ घटना की तिथि से 12% साधारण ब्याज चुकाने का भी आदेश दिया है चंपावत जिले के मटियाल बरदाखान की रहने वाली 35 वर्षीय हेमा देवी ने अपने और तीन नाबालिग बच्चों की ओर से मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट चंपावत की अदालत में वाद दायर कर प्रतिकर दिलाने की प्रार्थना करी थी सितंबर 2021 में प्रस्तुत बाद मे याचिका की थी उसके पति कुंदन सिंह विपक्षी महेश सिंह निवासी ग्राम तोली गुरना( पिथौरागढ़) का टिप्पर वाहन चलाते थे 22 अक्टूबर 2019 को गंगोलीहाट से लौटते समय हुए हादसे में उनकी मौत हो गई थी याचिकाकर्ती ने परिवार के भरण पोषण बच्चों की शिक्षा आदि के लिए न्यायालय से प्रतिकर की मांग की थी सुनवाई के बाद सीजेएम अरुण बोहरा की अदालत ने विपक्षी महेश सिंह को प्रतिकर पेनल्टी अंत्येष्टि ब्याज सहित 12 लाख 21हजार 400 रुपया प्रतिकर भुगतान का आदेश दिया है प्रार्थी के अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट व मदन सिंह अधिकारी ने बताया कि न्यायालय ने दो माह के भीतर प्रतिकर भुगतान करने का निर्णय सुनाया है