: चम्पावत:वरिष्ठ कोषाधिकारी ने पेंसनरों की मृत्यु के एक महीने के भीतर सूचना कोषागार /उप कोषागार को देने की उत्तराधिकारियों से अपील
Laxman Singh Bisht
Thu, Jun 6, 2024वरिष्ठ कोषाधिकारी ने पेंसनरों की मृत्यु के एक महीने के भीतर सूचना कोषागार /उप कोषागार को देने की उत्तराधिकारियों से अपील
वरिष्ठ कोषाधिकारी चम्पावत सीमा बंगवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की मृत्यु उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा कोषागारों में उनकी मृत्यु की सूचना ससमय प्रेषित नहीं की जा रही है। जिससे अनावश्यक रूप से राजकीय धन का हस्तांतरण संबंधित पेंशन धारक के खाते में हो जाता है, जिसे कालांतर में समायोजित किए जाने में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरांत एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा पेंशन धारक की मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित कोषागार अथवा उपकोषागार को उपलब्ध कराया जाने की अपील है ताकि वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़कृत किया जाना संभव हो सके।
वरिष्ठ कोषाधिकारी चम्पावत सीमा बंगवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की मृत्यु उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा कोषागारों में उनकी मृत्यु की सूचना ससमय प्रेषित नहीं की जा रही है। जिससे अनावश्यक रूप से राजकीय धन का हस्तांतरण संबंधित पेंशन धारक के खाते में हो जाता है, जिसे कालांतर में समायोजित किए जाने में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरांत एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा पेंशन धारक की मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित कोषागार अथवा उपकोषागार को उपलब्ध कराया जाने की अपील है ताकि वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़कृत किया जाना संभव हो सके।