: चंपावत:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
Laxman Singh Bisht
Mon, May 13, 2024
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
चंपावत जिला सत्र न्यायाधीश कहकसा खान की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई इसके अलावा आईपीसी की धारा 377 ,323 में 10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी घटना 2022 की है घटना अनुसार टनकपुर निवासी आरोपी राजेश ने एक नाबालिग से जबरदस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया चंपावत जिला सत्र न्यायाधीश कह कसा खान ने दोनों पक्षों की वकीलों की दलीले सुनने व सबूतो को देखते हुए आरोपी राजेश को दोषी पाया इसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी राजेश को पोक्सो एक्ट 5/6 मे 20 साल कैद की सजा तथा ₹10000 का जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा वहीं अभियुक्त को धारा 377,323 मे 10 साल कैद व 5000 का जुर्माना लगाया है
चंपावत जिला सत्र न्यायाधीश कहकसा खान की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई इसके अलावा आईपीसी की धारा 377 ,323 में 10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी घटना 2022 की है घटना अनुसार टनकपुर निवासी आरोपी राजेश ने एक नाबालिग से जबरदस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया चंपावत जिला सत्र न्यायाधीश कह कसा खान ने दोनों पक्षों की वकीलों की दलीले सुनने व सबूतो को देखते हुए आरोपी राजेश को दोषी पाया इसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी राजेश को पोक्सो एक्ट 5/6 मे 20 साल कैद की सजा तथा ₹10000 का जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा वहीं अभियुक्त को धारा 377,323 मे 10 साल कैद व 5000 का जुर्माना लगाया है