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: चंपावत:जमीनी विवाद को बनाया दुष्कर्म का मामला, आरोपी बरी एडवोकेट भास्कर मुरारी/मनोज राय की दमदार पैरवी 

Laxman Singh Bisht

Wed, Jan 29, 2025
जमीनी विवाद को बनाया दुष्कर्म का मामला, आरोपी बरी एडवोकेट भास्कर मुरारी की दमदार पैरवी वर्ष 2022 मे लोहाघाट क्षेत्र में एक नाबालिग से हुए दुष्कर्म के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने बरी कर दिया है। आरोपी वर्ष 2022 से ही जेल में था। लोहाघाट के पटवारी क्षेत्र वल्सो में पीड़िता की माता ने क्षेत्र के एक बुज़ुर्ग पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसके बाद मामला लोहाघाट पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने बुज़ुर्ग के खिलाफ अंतर्गत धारा = 376(2),(f)(1)/506 आईपीसी तथा 5(k) पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिसके बाद अभियोजन ने 9 साक्षियों को न्यायालय में पेश किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भास्कर मुरारी ने सभी गवाहों की प्रतिपरीक्षा की गई। जिसमें पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिकांश गवाहों के बयानों ने संदेह व विरोधाभास पैदा कर दिया। जिसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गई, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता भास्कर चंद्र मुरारी द्वारा अभियुक्त की दमदार पैरवी की गई दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी गणेश सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अधिवक्ता मुरारी ने बताया की असल मामला जमीनी विवाद का था, जिसे वादी के द्वारा रंजिश के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त की पैरवी एडवोकेट मनोज कुमार राय व एडवोकेट आशीष मुरारी द्वारा भी पैरवी की गई। अभियोजन की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर श्रीमती तनुजा वर्मा द्वारा की गई।

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