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: लोहाघाट:एक जुलाई से देश में लागू 3 नए भारतीय कानूनो की पुलिस ने लोगों को दी जानकारी गंभीर अपराधों में घर बैठे होगी एफआईआर ,राजद्रोह खत्म अब देशद्रोह की धारा के तहत कई नए बदलाव नाबालिग से दुष्कर्म में होगी फांसी की सजा

Laxman Singh Bisht

Mon, Jul 1, 2024
एक जुलाई से देश में लागू 3 नए भारतीय कानूनो की पुलिस ने लोगों को दी जानकारी गंभीर अपराधों में घर बैठे होगी एफआईआर ,राजद्रोह खत्म अब देशद्रोह की धारा के तहत कई नए बदलाव नाबालिग से दुष्कर्म में होगी फांसी की सजा सोमवार एक जुलाई से देश में तीन नए भारतीय कानून( भारतीय न्याय संहिता 2023 ,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारती साक्ष्य अधिनियम 2023)लागू हो गए हैं सोमवार को इन्हीं तीन नए कानून की जानकारी देने के लिए लोहाघाट पुलिस ने एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार के नेतृत्व में लोहाघाट के नगर पालिका सभागार में स्थानीय नागरिकों ,महिलाओं व स्कूली छात्र-छात्राओं को तीनों भारतीय कानूनो की गहनता से जानकारी दी एसएचओ ने कहा कल तक देश में अंग्रेजों का बनाया लगभग 160 साल पुराना कानून चलता था लेकिन आज से पूरे देश में भारतीय कानून चलेंगे यह एक ऐतिहासिक पल है एसएचओ अशोक कुमार व मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तीनों नए भारतीय कानून के तहत महिला व बाल अपराधों से संबंधित प्रावधानों ,कानूनी अधिकारों ,जीरो एफआईआर ,डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की गहनता से जानकारी दी उन्होंने कहा अब गंभीर अपराधों में पीड़ित घर बैठे एफआईआर कर सकते हैं उन्होंने कहा महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानून ज्यादा संवेदनशील बनाया गया है अब पीड़िता जहां चाहेगी पुलिस को वहां बयान दर्ज करना होगा दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम फांसी ,जबकि सामूहिक दुष्कर्म में 20 साल से लेकर फांसी का प्रावधान है उन्होंने कहा हालांकि फांसी का प्रावधान नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में होगा वहीं नए कानून को लेकर सभी पुलिस अधिकारी व जनता काफी उत्साहित नजर आए इस दौरान निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, प्रधानाचार्य श्याम चौबे , एसएसआई चेतन रावत, एसआई पूरन सिंह ,एएसआई लक्ष्मण चंद, धर्मेंद्र प्रसाद, नरेश कुमार के अलावा सचिन जोशी, बिक्की ओली,राजकिशोर शाह , बिनित सगटा, मनीष जुकरिया सहित कई लोग मौजूद रहे

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